शिवपुरी शहर के फिजीकल थाने में शिवपुरी एडीएम के आदेश के बाद नगर पालिका के आरआई ने नगर पालिका शिवपुरी की उपाध्यक्ष सरोज व्यास और उनके पति सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास के खिलाफ अवैध कॉलोनी काटने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
शिवपुरी एडीएम विवेक रघुवंशी ने एक रोज पूर्व अवैध कॉलोनियों के प्रकरण में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए थे। जिसमें मुख्यत सर्वे नंबर 777/1/4/1 में रकवा 0.183 हेक्टेयर में से 0.172 हेक्टेयर में कॉलोनी काटने पर एडीएम ने नगर पालिका उपाध्यक्ष सरोज व्यास पत्नी रामजी व्यास और सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास निवासी पुरानी शिवपुरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए थे। इसी तरह सर्वे नंबर 569-1 व 1569-2 रकबा 1.1784 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी काटने पर परवेज खान निवासी बैराड़ शिवपुरी, सर्वे नंबर 112 मिन-1 रकवा 0.323 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी काटने पर रामकिशन किरार पुत्र रामजीलाल किरार निवासी पोहरी और सर्वे नंबर 568/1, 568/2 रकवा 0.40 व 0.85 हेक्टेयर में कॉलोनी काटने पर लक्ष्मी नारायण सोनी पुत्र ग्यासी राम सोनी जिला शिवपुरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे।
नपा उपाध्यक्ष और उनके सासंद प्रतिनिधि पति पर हुआ मामला दर्ज
इस मामले में नगर पालिका के नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक सुधीर मिश्रा की फ़रियाद पर फिजीकल थाना पुलिस ने सर्वे नम्बर 776/ 1/ 4/ 11 झींगुरा में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के तहत नगर पालिका शिवपुरी की उपाध्यक्ष सरोज व्यास पत्नी रामजी व्यास और सांसद केपी यादव के प्रतिनिधि रामजी व्यास पुत्र राधेश्याम व्यास निवासी पुरानी शिवपुरी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। इस मामले में कॉलोनाइजर को दोष सिद्ध होने पर 3 साल से लेकर 7 साल की जेल ओर 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान है। सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास ने इस कार्यवाही को राजनीतिक द्वेष भावना करार दिया है।